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लेफ्ट-राइट सिद्धांत का पालन नहीं करने वाले 23 प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कार्यवाही

लेफ्ट-राइट सिद्धांत का पालन नहीं करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही जारी रहेगी
इन्दौर. इन्दौर में लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत लेफ्ट-राइट सिद्धांत का पालन नहीं करने पर 23 प्रतिष्ठानों के विरूद्ध स्पॉट फाइन की कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन, पुलिस तथा नगर निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से की गई।
अपर कलेक्टर श्री अजयदेव शर्मा ने बताया कि प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिला प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस के संयुक्त दल द्वारा अनाउंसमेंट की कार्यवाही की गई।
जवाहर मार्ग, सीतलामाता बाजार, बियाबानी रोड़, मारोठिया बाजार का निरीक्षण कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देश पर एडीएम श्री अजय देव शर्मा, एसडीएम श्री भूपेन्द्र रावत, झोनल अधिकारी, नगर निगम, पुलिस के संयुक्त दल द्वारा किया गया।
निरीक्षण के दौरान उक्त क्षेत्रों में आदेश का पालन नहीं करने वाले 11 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध स्पॉट फाईन की कार्यवाही की गई। औचक निरीक्षण के पूर्व झोनल अधिकारी तथा तहसीलदार की टीम ने भी 12 प्रतिष्ठानों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की।
उक्त कार्यवाहियों के साथ-साथ एसोसिएशन के पदाधिकारियों को पुनः बुलाकर समझाईश दी गई कि कल से अनिवार्य रूप से लेफ्ट-राइट के सिद्धांत का पालन कराया जाये।
ज्ञात रहे कि इन्दौर जिले एवं शहर में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न गतिविधियों के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
उक्त आदेश में उल्लेख किया गया है कि दुकानदार लेफ्ट-राइट सिद्धांत पर दुकान खोलेंगे। लेफ्ट-राइट की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव की निर्धारित की गई है।
धार्मिक और विवाह आयोजन सहित अंतिम संस्कार के लिये नई गाइड-लाइन जारी
इंदौर. कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिये राज्य शासन ने धार्मिक और वैवाहिक समारोह सहित अंतिम संस्कार के लिये नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। अपर मुख्य सचिव श्री एस.एन. मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किये हैं।
नवीन दिशा-निर्देश अनुसार अब कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झाँकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी। आमजनों से अपेक्षा की गई है कि अपने-अपने घरों में ही पूजा-अर्चना करें।
धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्म-दिन सालगिरह आदि समारोह में भी 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवश्यक आदेश पारित करें और निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं।